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भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? | Indian vice president election in hindi

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    नमस्कार दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है आर्टिकल को अंत तक पढ़ते रहिएगा और आप समझ जाएंगे कि भारत में उपराष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है।

    उपराष्ट्रपति का चुनाव

    भारत में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है लेकिन उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया से थोड़ा भिन्न होती है।
    भारत के राष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 63 में मिलता है।
    यह चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है अर्थात इस चुनाव में आम जनता वोट नहीं डालती बल्कि आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करते हैं।
    आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास क्या योग्यता होनी चाहिए?

    उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता 

    1.वह भारत का नागरिक हो।

    2. उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो।

    3. वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए सभी शर्तों को पूरा करता हो।

    4. वह किसी सरकारी व गैर सरकारी पद पर कार्यरत ना हो।

    5. उस व्यक्ति के पास कम से कम 20 निर्वाचित प्रस्तावक तथा 20 निर्वाचित समर्थक हो।
    यदि कोई व्यक्ति इन सभी शर्तों को पूरी करता है तो वह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लायक है।

    6. वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए।

    चुनाव में कौन वोट डालता है

    इस चुनाव में राज्य सभा वह लोकसभा के निर्वाचित सांसद तथा मनोनीत सांसद दोनों अपना वोट डालते हैं।
    जबकि राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सांसद अपना वोट नहीं डालते हैं।
    इस प्रकार यह एक समिति बनाते हैं । जिसे निर्वाचन(electoral college) समिति कहते हैं।

    इस चुनाव में कौन वोट नहीं डालता है

    इस चुनाव में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों  के निर्वाचित तथा मनोनीत विधायक वोट नहीं डालते हैं। जबकि राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों के निर्वाचित विधायक वोट डालते हैं। 

    चुनाव की प्रक्रिया 

    इस चुनाव में वोटरों को बैलेट पेपर तथा पेन दे दी जाती है और उनको उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी प्राथमिकता लिखनी होती है अर्थात यदि कोई उम्मीदवार उनकी प्रथम प्राथमिकता है तो उसके नाम के आगे एक यदि दूसरी प्राथमिकता है तो दो यदि तीसरी है तो 3 लिखा जाता है और यदि उस पेन का उपयोग नहीं हुआ है तो वह अवैध माना जाता है। 
    सभी वोटरों का वोट एक समान होता है ‌‌।
    उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट हासिल करने होते हैं यदि वह ऐसा करता है तो वह उपराष्ट्रपति घोषित किया जाता है।
    भारत का उप राष्ट्रपति राज्य सभा का स्पीकर भी होता है।
    तो यह थी भारत के उपराष्ट्रपति को चुनने की चुनाव प्रक्रिया।

    अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न(FAQs)


    उप राष्ट्रपति को उनके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है

    उत्तर -भारत के उप राष्ट्रपति को उनके पद व गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा या कि फिर राष्ट्रपति द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा दिलाई जाती है।

    भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था

    उत्तर-  भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जिन्हें 1952 में निर्विरोध भारत का उप राष्ट्रपति चुना गया अर्थात इस चुनाव में उनका किसी ने विरोध नहीं किया।

    भारत के उपराष्ट्रपति पद की अवधारणा किस संविधान से ली गई है

    उत्तर - भारत के उपराष्ट्रपति पद की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।

    भारत के उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है

    उत्तर  -2018 से पहले भारत के उप राष्ट्रपति की सैलरी 125000 होती थी पर 2018 के बाद उनकी सैलरी बढ़ाकर चार लाख कर दी गई है।

    राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है

    उत्तर-  भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

    राज्य सभा का स्पीकर कौन होता है

    उत्तर,-भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्य सभा का स्पीकर भी होता है और उनकी क्षमता लोकसभा के स्पीकर के समान ही होती है। 

    यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राज्य सभा के स्पीकर का कार्य कौन संभालता है

    उत्तर-यदि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति राज्यसभा से अनुपस्थित है तो उनके स्थान पर डिप्टी स्पीकर उनका कार्यभार संभालते हैं।

    भारत के उपराष्ट्रपति व अमेरिका के उपराष्ट्रपति में क्या अंतर है

    उत्तर -यदि भारत में राष्ट्रपति पद किसी कारणवश खाली है तब भारत का उपराष्ट्रपति उस पद को केवल 6 महीने तक ही संभाल सकता है 6 महीने के भीतर ही नई चुनावी प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति का चयन किया जाना होता है। अर्थात भारत में उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक ही राष्ट्रपति पद को संभाल सकता है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यदि राष्ट्रपति पद खाली है तो उपराष्ट्रपति वहां का राष्ट्रपति बन जाता है और तब तक राष्ट्रपति बना रहता है जितना उस राष्ट्रपति का बचा हुआ कार्यकाल था।


    क्या भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति लोकसभा के चुनाव में वोट डालते हैं

    उत्तर -जी हां भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति भारत के लोकसभा चुनाव में वोट डालते हैं।



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